CREDIT CARD से सुरक्षित भुगतान के लिए अब ग्राहकों को एक टोकन नंबर  दिया जायेगा।

टोकन नंबर सितम्बर 2023 से अनिवार्य है।

CREDIT CARD जारी करने वाले को इससे जुड़े लाभों का इस्तेमाल करने के लिए ग्राहकों की सहमति से एक OTP देना होगा।

अगर ग्राहकों को यह OTP नहीं दिया जाता तो क्रेडिट कार्ड 30 दिनों में बंद हो जायेगा।

कार्ड जारी करते समय ग्राहकों को जो CREDIT LIMIT दी गयी थी उसमे फेर बदल उद्भोगता की सहमति के बिना नहीं किये जा सकेंगे।

न्युरितम देय राशि के लिए RBI नए नियम जल्द ही जारी करेगी ताकि ग्राहकों के साथ कोई धोका धड़ी न हो।